
30 फरवरी तक जनता से आपत्तियां लेकर किया जाएगा अंतिम निर्णय
जायल। राजस्थान में इस वर्ष होने वाले पंचायत चुनावों से पहले ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल की अगुवाई वाली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 से शुरू होगी और 15 अप्रैल 2025 तक पूरी होगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन, पुनर्सीमांकन और नवसृजन के मानदंड तय किए गए हैं। पुनर्गठन के तहत किसी भी राजस्व ग्राम को विभाजित नहीं किया जाएगा और सभी पंचायतें एक ही विधानसभा क्षेत्र में रहेंगी। पंचायत मुख्यालय की अधिकतम दूरी 6 किमी तक सीमित रखी जाएगी।
पंचायत समितियों में 40 या अधिक ग्राम पंचायतें या 2 लाख से अधिक आबादी पर पुनर्गठन किया जाएगा। मरुस्थलीय और अनुसूचित क्षेत्रों में न्यूनतम 20 ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया है।
20 जनवरी से 18 फरवरी तक जिला कलेक्टर प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके बाद जनता से आपत्तियां मांगी जाएंगी। यह प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक संतुलन और विकास को बढ़ावा देगी।